नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार एक अतिरिक्त मदद दे कर किसान भाई बहनों को सशक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाया गया है। तो आज हम किसान सम्मान निधि योजना को विस्तार से समझने की कोशिस करेंगे।
तो इस योजना को विस्तार रूप से जानने के लिए हमारा पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
क्या है किसान सम्मान निधि योजना? What is Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) एक सरकारी योजना है जिसके माध्यम से सभी छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक मिलेंगे। 75,000 करोड़ रुपये की इस योजना का लक्ष्य 125 मिलियन किसानों को कवर करना है, भले ही भारत में उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।
पीएम-किसान योजना कब लागू हुआ था ?
पीएम किसान योजना 1 दिसंबर, 2018 से लागू हुई। इसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लॉन्च किया था।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की व्याख्या
पीएम किसान योजना के तहत, देश भर के सभी योग्य किसान परिवारों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना परिवार को पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के रूप में परिभाषित करती है। 2,000 रुपये का फंड सीधे किसान/किसान के परिवार के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है।
पीएम किसान योजना के लिए कौन योग्य है?
- जो किसान परिवार जिनके नाम खेती योग्य भूमि है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के किसान इस योजना के हिताधिकारी बनने के लिए योग्य है।
- छोटे और सीमांत किसान परिवार भी योग्य के सूची में आते हैं।
पीएम किसान योजना के लिए कौन योग्य नहीं है?
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसी किसी भी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आने वाले SMF।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM-SYM) का विकल्प चुनने वाले किसान।
- वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मान-धन योजना (पीएम-एलवीएम) का विकल्प चुना है।
- इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के हिताधिकारी बनने के योग्य नहीं होंगे::
- सभी संस्थागत भूमि धारक तथा संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक।
- पूर्व और वर्तमान मंत्री/ राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधान सभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्र या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV को छोड़कर) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी /ग्रुप डी कर्मचारी)
- पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान (TAX) करने वाले सभी व्यक्ति।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट आदि जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके पेशा करते हैं।
योजना के हिताधिकारी बनने के लिए आवेदन कैसे करें? How To Apply for Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana?
जो किसान पीएम किसान वित्तीय सहायता का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें पहले राज्य सरकार या स्थानीय राजस्व अधिकारी (पटवारी) द्वारा नामित नोडल अधिकारी से संपर्क करना होगा। CSCs (कॉमन सर्विस सेंटर) भी इस योजना के तहत एक छोटा सा भुगतान करके किसानों का पंजीकरण कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को पंजीकृत करने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की है। किसान पीएम किसान पोर्टल के किसान कोने में जाकर भी इस योजना के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट – pmkisan.gov.in पर, ‘Farmer Corner’’ ऑप्शन है। किसान पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वे पीएम-किसान डेटाबेस में नाम संपादित भी कर सकते हैं और अपने भुगतान की स्थिति जान सकते हैं।
पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents)
पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, आपको इस पंजीकरण के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र, जमींदार के दस्तावेज और जन धन बैंक खाते के विवरण की आवश्यकता होगी।
पीएम किसान योजना के तहत बैलेंस कैसे चेक करें?
पीएम किसान वेबसाइट के आधिकारिक पोर्टल पर Farmers Corner नाम का एक सेक्शन है। किसानों को इस पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। वे अपना नाम संपादित करने के लिए भी इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। यह पृष्ठ उन्हें भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
FAQ
क्या कोई व्यक्ति या किसान परिवार 2 हेक्टेयर से अधिक का मालिक होगा उसे इस योजना के तहत कृषि योग्य भूमि को कोई लाभ मिलता है?
नहीं। कोई भी व्यक्ति या किसान परिवार 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि का मालिक है उसे योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा।
क्या होगा यदि लाभार्थी योजना के क्रियाबर्नन के लिए गलत घोषणा करता है?
गलत घोषणा के मामले में, लाभार्थी की वसूली के लिए उत्तरदायी होगा liable और हस्तांतरित वित्तीय लाभ और कानून के अनुसार अन्य दंडात्मक कार्रवाई।
एक भूमिधारक किसान के परिवार को कैसे पता चलता है कि उसका नाम शामिल है लाभार्थियों की सूची में ?
अधिक से अधिक सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी सूचियों को पंचायतों में प्रदर्शित किया जाएगा।
किसान सम्मान निधि योजना के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?
कृषि योग्य भूमि रखने वाले किसान परिवार इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष
पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत के किसानों को सशक्त करने के लिए सहायक होगा। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई बहन इस योजना से जुड़ के लाभान्वित होने का हम उम्मीद भी रखते हैं।
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